दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि वे भी जब सिक्के लोगों को देते हैं तो लेने से इनकार कर दिया जाता है। इतना ही नहीं बैंक भी इन सिक्कों को जमा करने से मना कर देते हैं। वहीं पूर्व में जिला कलक्टर भी 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह चुके हैं।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानदार 10 रुपए के सिक्कों को लेने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह डेयरी दूध लेने जाते हैं तो डेयरी बूथ वाला इन्हें लेने से इनकार कर देता है। इसे लेकर आए दिन नकली सिक्के या पीतल बीच में होने पर स्वीकार होने जैसी अफवाहें चलती हैं, जिससे दुकानदारों ने भी सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया है।
दूसरी ओर बैंक प्रबंधन ने 10 रुपए के सिक्के बंद होने की बात को अफवाह बताया है। अजमेर के लीड बैंक मैनेजर रमेश टेलर ने बताया कि दुकानदार अपनी सुविधार्थ सिक्कों को लेने से इनकार करते हैं। ऐसे में वह इन्हेंं प्रचलन में नहीं होने की बातें करते हैं, लेकिन यह अफवाह मात्र है।
10 रुपए के सिक्के मान्य हैं और इन्हें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। जो इन सिक्कों को लेने से इनकार करता है तो वह अनुचित है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार सिक्कों को भारतीय संस्कृति व सामाजिक थीम अनुसार समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
नोटों पर जानबूझ कर लिखावट न हो
पूर्व में बैंक प्रबंधन में निर्देश जारी किए थे कि जिन नोटों पर कुछ अंकित है या रंग है या अन्य कारणों से रंग फीका पड़ गया है वह स्वीकार्य नहीं होंगे। इसमें अब संशोधन किया गया है। बैंक सूत्रों की माने तो बैंक के दिल्ली स्थित नियंत्रक प्रधान ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी नोट पर कुछ अंकित है या अंक लिखा है या कोई नाम भी है तो ऐसे नोट स्वीकार करने होंगे। किसी संदेश के रूप में या ऐसे नोट स्वीकार्य नहीं होंगे, जिनमें कोई राजनीतिक पार्टी का संकेत या संदेश को जानबूझ कर अंकित किया गया है।
पूर्व में बैंक प्रबंधन में निर्देश जारी किए थे कि जिन नोटों पर कुछ अंकित है या रंग है या अन्य कारणों से रंग फीका पड़ गया है वह स्वीकार्य नहीं होंगे। इसमें अब संशोधन किया गया है। बैंक सूत्रों की माने तो बैंक के दिल्ली स्थित नियंत्रक प्रधान ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी नोट पर कुछ अंकित है या अंक लिखा है या कोई नाम भी है तो ऐसे नोट स्वीकार करने होंगे। किसी संदेश के रूप में या ऐसे नोट स्वीकार्य नहीं होंगे, जिनमें कोई राजनीतिक पार्टी का संकेत या संदेश को जानबूझ कर अंकित किया गया है।