शुक्रवार को पत्रिका की ओर से शहर के प्रमुख अस्पताल एवं कुछ सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के आसपास की दुकानों पर पड़ताल की तो अधिकांश जगह तम्बाकू उत्पाद बेचे गए, जबकि जिम्मेदारों की ओर से किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई।
केस – एक अस्पताल के गेट पर बिक रहे तम्बाकू उत्पाद जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के गेट (विजयलक्ष्मी पार्क छोर) पर स्थित डेयरी बूथ पर सिगरेट-बीड़ी एवं गुटखे आदि बेचे गए। कोटपा अधिनियम की सख्ती के बावजूद दुकानदारों एवं ठेला चालकों पर किसी तरह का असर नजर नहीं आया।
केस- दो बच्चे भी नहीं पीछे, उड़ा रहे धुआं अस्पताल एवं प्राइवेट स्कूल के आसपास बच्चे भी सिगरेट खरीदते मिले। सिगरेट लेने के बाद दीवार की ओर में बच्चे ने भी सिगरेट के कश खीचें।
केस – तीन अस्पताल में धूम्रपान करते महिला का नहीं काटा चालान जेएलएन अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड के सामने वाले गेट पर महिला बीड़ी पीती मिली। गेट पर सामने खड़े गार्ड की ओर से ना तो महिला का चालान काटा गया ना धूम्रपान करने से रोका गया।
इन विभागों की भी जिम्मेदारी
चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस विभाग, नगर निगम, जेएलएन अस्पताल प्रशासन, शिक्षा विभाग को भी अलग-अलग चालान बुक देकर जिम्मेदारी तय की गई है। इनका कहना है सरकारी दफ्तरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने पर कार्रवाई के लिए कई विभागों की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। शुक्रवार को अवकाश पर रहीं।
डॉ. पुनीता जैफ, जिला समन्वयक तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ किस माह में काटे कितने चालान माह चालान जुर्माना वसूला अगस्त 471 59400
सितम्बर 332 30750 अक्टूबर 380 33250
नवम्बर 557 49800 दिसम्बर 420 40600