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अजमेर डिस्कॉम में आज ‘समाधान शनिवार

locationअजमेरPublished: Apr 09, 2021 09:45:03 pm

Submitted by:

bhupendra singh

सम्पर्क पोर्टल के परिवादों का होगा निस्तारण, अफ सरों को अलर्ट रहने के निर्देश
एमडी वी एस भाटी ने जारी किए निर्देश
अजमेर डिस्कॉम

Ajmer Discom EX MD VS Bhati

Ajmer Discom EX MD VS Bhati

अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discom के प्रबंध निदेशक md वी.एस. भाटी ने आज ‘समाधान शनिवार solution ‘Saturday की घोषणा की है। समाधान शनिवार के माध्यम से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित पड़े सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। समाधान शनिवार के माध्यम से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित पड़े सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड़ पर कार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। प्रबंध निदेशक भाटी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अजमेर डिस्कॉम ने शनिवार 10 अप्रैल को समाधान शनिवार घोषित किया है। इसके तहत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित पड़े 942 मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के अतिरिक्त पीजी पोर्टल, सीएमओ, राज्यपाल तथा अन्य मंत्रियों के दफ्तर से आयी शिकायतों के निस्तारण भी इस समाधान शनिवार के माध्यम से किया जाएगा। भाटी ने अधिशासी अभियंता ग्रीवेंसेस को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर सभी मामलों की उपखंड वार स्टेटस रिपोर्ट रविवार सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पोर्टल पर है शिकायतों का अंबार

भाटी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अजमेर डिस्कॉम ने शनिवार 10 अप्रैल को ‘समाधान शनिवारÓ घोषित किया है। इसके तहत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित पड़े 942 मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के अतिरिक्त पीजी पोर्टल, सीएमओ, राज्यपाल तथा अन्य मंत्रियों के दफ्तर से प्राप्त शिकायतों का समाधान भी होगा।राजस्थान संपर्क पोर्टल पर सभी मामलों की उपखंड वार स्टेटस रिपोर्ट रविवार सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
लाख तक दुर्घटना बीमा करा सकेंगे राज्य कर्मचारी

अजमेर. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब 30 लाख रूपए तक के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
विभाग की संयुक्त नदेशक सुनीता मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक 220 रूपए प्रीमियम पर 3 लाख रूपए बीमाधन, 700 रूपए प्रीमियम पर 10 लाख रूपए बीमाधन, 1400 रूपए प्रीमियम पर 20 लाख रूपए बीमाधन और 2100 रूपए प्रीमियम पर 30 लाख रूपए बीमाधन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। विकल्प के अनुसार कार्मिकों के वेतन से प्रीमियम कटौती होगी। इसी तरह समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रीमियम विकल्प देना अनिवार्य होगा।
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