लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीती 11 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी। इसके बाद न्यायालय ने रोक 1,16, 28 नवंबर, 3 दिसंबर और 11 और 29 जनवरी, 21, 25-27 फरवरी, 6 और 27 मार्च तक बढ़ा दी थी।
यह बोला था कोर्ट बीती सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखने पहुंचे। उन्होंने विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2017 के बारे में बताया। हाईकोर्ट ने उन्हें लिखित में जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। इसके अलावा याचिकाकर्ता को भी कुलपति डॉ. सिंह से जुड़े मामलों की जानकारी देने को कहा था।
कामकाज हो रहा प्रभावित
कुलपति की अनुपस्थिति से विश्वविद्यालय कामकाज बुरी तरह चरमरा गया है। यहां शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पैंशन-भुगतान अटके हुए हैं। अलबत्ता परीक्षाओं के संचालन और उससे जुड़े कामकाज के लिए पिछले महीने राजभवन ने डीन कमेटी बनाई थी।
कुलपति की अनुपस्थिति से विश्वविद्यालय कामकाज बुरी तरह चरमरा गया है। यहां शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पैंशन-भुगतान अटके हुए हैं। अलबत्ता परीक्षाओं के संचालन और उससे जुड़े कामकाज के लिए पिछले महीने राजभवन ने डीन कमेटी बनाई थी।