मतदाता को मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन आयोग द्वारा अधिकृत किए गए 7 दस्तावेजों से करनी होगी। इसके लिए भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी कर्मियों को जारी पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, किसान पहचान पत्र तथा आयोग द्वारा अधिकृत किए गए अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। मतदाता सूची में प्रविष्टि के साथ फोटोग्राफ का सत्यापन, स्थानान्तरित एवं मृत परिवारों व मतदाताओं का सत्यापन, मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रहे मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाताओं के घरों का जीपीएस लिया जाना। मतदाता अपनी त्रुटियों को देख सकेगा। फोटो डाल सकेगा तथा इपिक कार्ड ले सकेगा।
चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश
रा’य निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने इसके लिए सभी संभागीय आयुक्त तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) को निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को राजनैतिक दलों के साथ बैठक करनी होगी। इसके अलावा स्वीप कार्यक्रम तैयार करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, आवेदन पत्रों की आपूर्ति करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची के सम्बन्धित सेवाएं आमजन को उपलब्ध कराने के लिए जिले में संचालित सभी ई-मित्र कियोस्क/ सीएससी को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। आयोग ने पिछले सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी निर्देश जारी किए हैं।