जानबूझकर अतिक्रमण
जिला प्रशासन की सतर्कता समिति में इस मामले की सुनवाई के दौरान परिवारी को अधिकारियों ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस भूमि पर सरपंच पति रमेश सुवालका ने नवीन चाह (कुंआ) का निर्माण कर लिया है। परिवादी महावीर शर्मा ने सतर्कता समिति के समक्ष बताया कि पशु चिकित्सालय की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1704 है जहां पर न्यायालय के स्थगन के बावजूद नवीन चाह का निर्माण किया गया है जबकि अतिक्रमी को पुश्तैनी कुंआ उक्त भूमि से कुछ ही कदम कीदूरी पर है जिसका खसरा नम्बर 1708 है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर जानबूझ का अतिक्रमण किया गया है।
जिला प्रशासन की सतर्कता समिति में इस मामले की सुनवाई के दौरान परिवारी को अधिकारियों ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस भूमि पर सरपंच पति रमेश सुवालका ने नवीन चाह (कुंआ) का निर्माण कर लिया है। परिवादी महावीर शर्मा ने सतर्कता समिति के समक्ष बताया कि पशु चिकित्सालय की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1704 है जहां पर न्यायालय के स्थगन के बावजूद नवीन चाह का निर्माण किया गया है जबकि अतिक्रमी को पुश्तैनी कुंआ उक्त भूमि से कुछ ही कदम कीदूरी पर है जिसका खसरा नम्बर 1708 है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर जानबूझ का अतिक्रमण किया गया है।
यह है मामला
देवगांव के खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि को उपखंड अधिकारी ने 4 दिसम्बर 2010 को पशु चिकित्सालय के नाम आवंटित कर दी। यह वर्तमान जमाबंदी के खाता नम्बर 1207 में पशु चिकित्सालय के नाम दर्ज है। जिस पर राजस्व में लम्बित मुकदमा 264/11 से अस्थगन का अंकन है। उपखंड अधिकारी कार्यालय से 23 दिसम्बर 2010 को खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि में से 0.02 हेक्टेयर भूमि रमेश चंद उर्फ रमेश कुमार आवंटन हो गई। लेंकिन सम्पूर्ण रकबा पशु चिकित्सालय के नाम दर्ज होने से रमेश का आवंटन आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। रमेश कुमार ने 4 दिसम्बर 2010 को हुए आवंटन के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की। आंवटन राजहित में होने के कारण रमेश की अपील 21 फरवरी 2012 को अपील खारिज हो गई।
देवगांव के खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि को उपखंड अधिकारी ने 4 दिसम्बर 2010 को पशु चिकित्सालय के नाम आवंटित कर दी। यह वर्तमान जमाबंदी के खाता नम्बर 1207 में पशु चिकित्सालय के नाम दर्ज है। जिस पर राजस्व में लम्बित मुकदमा 264/11 से अस्थगन का अंकन है। उपखंड अधिकारी कार्यालय से 23 दिसम्बर 2010 को खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.27 हेक्टेयर भूमि में से 0.02 हेक्टेयर भूमि रमेश चंद उर्फ रमेश कुमार आवंटन हो गई। लेंकिन सम्पूर्ण रकबा पशु चिकित्सालय के नाम दर्ज होने से रमेश का आवंटन आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। रमेश कुमार ने 4 दिसम्बर 2010 को हुए आवंटन के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील की। आंवटन राजहित में होने के कारण रमेश की अपील 21 फरवरी 2012 को अपील खारिज हो गई।
18 फरवरी से होगा अनशन
पशु चिकित्सालय की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए गुरुवार को कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। परिवादी ने 18 फरवरी से अनशन किए जाने की चेतावनी दी है।
पशु चिकित्सालय की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिए गुरुवार को कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। परिवादी ने 18 फरवरी से अनशन किए जाने की चेतावनी दी है।