इन उत्पादों की लग रही इकाइयां
उद्योग विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 के तहत स्थानीय के अलावा दूसरे प्रदेश के निवेशकों को कई प्रकार की सुविधाएं व छूट का लाभ देकर उद्योग लगाने के लिए तैयार किया है।
1. निवेश अनुदान – एसजीएसटी का 75 प्रतिशत2. रोजगार सृजन अनुदान – श्रमिकों के ईपीएफ.ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण3. विद्युत कर- 100 प्रतिशत छूट सात वर्षों के लिए4. मण्डी शुल्क- 100 प्रतिशत छूट सात वर्षों के लिए5. भूमि कर- 100 प्रतिशत छूट सात वर्षों के लिए6. स्टाम्प ड्यूटी- 100 प्रतिशत छूट7. भूमि रूपांतरण शुल्क- 100 प्रतिशत छूट
जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परिलाभ दिए जा रहे है। इससे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय पर ही एक दर्जन से अधिक नई इकाइयां स्थापित की जा रही है। जिनमें करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे जिले में करीब ढाई से तीन हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योगपतियों में स्थानीय के अलावा उत्तरप्रदेश के आगरा के निवेशक भी शामिल हैं।- कृष्णअवतार शर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर