उच्चतम न्यायालय कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।
उच्चतम न्यायालय कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायूमर्ति मदन बी लोकुर,कुरियन जोसफ और अर्जन कुमार सीकरी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि मामले की सुनवाई 30 तारीख को होगी।
बगरोडिया ने अपनी याचिका में कहा है कि डा. मनमोहन सिंह की सरकार में वह अप्रैल 2008 से मई 2009 के बीच कोयला मंत्रालय में सहायक मंत्री थे और इसी लिए इस मामले में वह उसी प्रकार की राहत के हकदार हैं जैसी राहत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उच्चतम न्यायालय से मिली हुई है।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बगरोडिया कि इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और बगरोडिया की ओर से जिन कानूनी प्रावधानों को चुतौती दी गई है वे एकदम भिन्न हैं।
गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को एक आरोपी के तौर पर समन भेजने के निचली अदालत के फैसले पर इसी वर्ष एक अप्रैल को रोक लगाई थी।