यह भी पढ़ें- Post Office Scheme: जमा करें सिर्फ 50 हजार रुपए और पाएं 3300 रुपए की पेंशन, मैच्योरिटी पर मूलधन भी होगा वापस High Security Number Plate को लेकर अलीगढ़ मंडल के आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन का कहना है कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कमर्शियल वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय सीमा तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
High Security Number Plate सभी निजी वाहनों पर लगाने के लिए अलग-अलग अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के अंत में 0 या 1 नंबर है। उनके लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। इसी तरह जिन वाहनों के अंत का नंबर 2 या 3 है, वे 15 फरवरी 2022 तक लगवा सकते हैं। जबकि 4 या 5 नंबर वाले वाहन चालक 15 मई 2022 तक HSRP लगवा सकते हैं। वहीं, अंत में 6 या 7 नंबर वाले वाहन चालक 15 अगस्त 2022 तक और 8 या 9 नंबर वाले 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टीकर लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद परिवहन विभाग चालान कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगा।