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मात्र इतने दिन शेष, वाहनों पर लगवा लें High Security Number Plate वरना भरना होगा भारी भरकम जुर्माना

locationअलीगढ़Published: Jul 05, 2021 05:18:46 pm

Submitted by:

lokesh verma

High Security Number Plate और Color Coded Sticker वाहनों पर लगाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई।

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अलीगढ़. High Security Number Plate और Color Coded Sticker लगवाना सभी निजी और कमर्शियल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है। अब वाहनों पर High Security Registration Plate लगवाने के लिए केवल साढ़े चार माह ही बचे हैं। इसलिए अगर आपने अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो जल्द लगवा ले। क्योंकि 15 नवंबर के बाद Transport Department चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर देगा और आपको 11 हजार रुपए तक का Heavy Fine भरना पड़ेगा। नियमानुसार, जिन वाहनों के अंत में 0 या 1 नंबर है। उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है।
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High Security Number Plate को लेकर अलीगढ़ मंडल के आरटीओ प्रवर्तन फरीदउद्दीन का कहना है कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी जिलों के निजी वाहनों के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कमर्शियल वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय सीमा तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई होगी।
High Security Number Plate सभी निजी वाहनों पर लगाने के लिए अलग-अलग अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के अंत में 0 या 1 नंबर है। उनके लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। इसी तरह जिन वाहनों के अंत का नंबर 2 या 3 है, वे 15 फरवरी 2022 तक लगवा सकते हैं। जबकि 4 या 5 नंबर वाले वाहन चालक 15 मई 2022 तक HSRP लगवा सकते हैं। वहीं, अंत में 6 या 7 नंबर वाले वाहन चालक 15 अगस्त 2022 तक और 8 या 9 नंबर वाले 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ कलर कोडेड स्टीकर लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद परिवहन विभाग चालान कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगा।
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