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एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद, पढ़िए हत्या की लोमहर्षक कहानी, देखें वीडियो

locationअलीगढ़Published: Jan 13, 2019 02:43:04 pm

न्यायालय ने हत्यारों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक नाबालिग आरोपी की पत्रावाली लंबित है।

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एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्रकैद, पढ़िए हत्या की लोमहर्षक कहानी, देखें वीडियो

अलीगढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय ने साढ़े चार साल पूर्व थाना लोधा क्षेत्र के जतनपुर चिकावटी में जमीनी रंजिश के चलते हुए चर्चित सोरन हत्याकांड में एक ही परिवार के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस दौरान दीवानी न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए।
ऐसे हुआ घटनाक्रम

04 जुलाई 2013 को को थाना लोधा क्षेत्र के गांव जतनपुर चिकावटी में एक प्लॉट के विवाद को लेकर मुनी उर्फ मुनीमपाल सिंह के परिवार के एक दर्जन से अधिक लोगों ने हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर गांव के सोरन सिंह व उनके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें सोरन सिंह, हरेंद्र सिंह, मुनेशपाल सिंह, प्रेमपाल सिंह, पप्पू, करुणानिधि आदि गम्भीर घायल हो गए थे। उपचार के दौरान 8 जुलाई, 2013 को सोरन सिंह की मौत हो गयी थी। पुलिस ने जानलेवा हमला और हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों जेल भेज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। 7 दिसम्बर 2013 से ट्रायल शुरू हुआ था।
13वें नाबालिग आरोपी की पत्रावली लंबित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों ओर साक्ष्यों को सुनने के उपरांत एक ही परिवार 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास ओर 20-20 हज़ार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 13वें नाबालिग आरोपी की पत्रावली लंबित है।
इन्हें सुनाई सजा
मुनी उर्फ मुनीमपाल सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह, मुनी के दो बेटे रवि व रिंकेश, भीकेंद्रपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह, सज्जनपाल पुत्र सूरजपाल सिंह व सज्जनपाल के दो बेटे बंटी व दीपा, दो सगे भाई अतेंद्र सिंह व सतेंद्र पुत्रगण महेंद्र सिंह, राजकुमार पुत्र रमेशपाल सिंह, राजकुमार का बेटा गौरव व मोटा उर्फ चंद्रप्रकाश पुत्र महेंद्रपाल सिंह को सजा सुनाई गई है।
तीन आरोपियों का पुलिस ने नाम निकाल दिया था
पुलिस ने विवेचना के दौरान तीन आरोपियों रवि, गौरव व मोटा उर्फ चंद्रप्रकाश के नाम निकालते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट पर ट्रायल शुरू होने के बाद अदालत में दौरान सीआरपीसी की दफा 319 के तहत वादी की याचिका पर इन तीनों को भी मुकदमे में वापस तलब कर लिया गया।

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