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रन फॉर वोट करेगा आलीराजपुर में बड़ी संख्या में आमजन और विद्यार्थी हुए शामिल

locationअलीराजपुरPublished: Oct 13, 2018 05:33:49 pm

Submitted by:

amit mandloi

जागरूकता : मतदान संबंधित संकल्प लिया, प्रमुख मार्गों पर दौड़ लगाकर दिया संदेश

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रन फॉर वोट करेगा आलीराजपुर में बड़ी संख्या में आमजन और विद्यार्थी हुए शामिल

आलीराजपुर. रन फॉर वोट करेगा आलीराजपुर के तहत स्थानीय टंकी मैदान से बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थीगण, अधिकारी-कर्मचारीगण ने मतदाता जन जागरूकता के तहत दौड़ में भाग लिया। टंकी मैदान पर जिला पंचायत सीइओ एवं स्वीप कार्यक्रम नोडल अधिकारी एमएल त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर इस रन फोर वोट करेगा आलीराजपुर को रवाना किया। उन्होंने भी इस दौड़ में भाग लिया। यह दौड़ टंकी मैदान से बस स्टैंड, नीम चौक, होते हुए पंचेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुंची। यहां समाजसेवी एंवं जिला स्तरीय स्वीप आइकॉन सुधीर जैन ने मतदाता जागरुकता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीइओ त्यागी ने सभी को मतदान का संकल्प दिलाया। दौड़ में शामिल विद्यार्थी और प्रतिभागीगण मतदाता जनजागरुकता के नारे लगाते हुए दौड़ रहे थे। कार्यक्रम में बडी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकगण, अधिकारी-कर्मचारीगण एवं नागरिकों ने भाग लिया।
मुद्रकों एवं प्रकाशकों को प्रकाशन संबंधित आदेश जारी
आलीराजपुर. कलेक्टर वं जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन के लिए दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों आदि मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिले की सीमाओं के भीतर समस्त प्रिटिंग प्रेस ,ऑफसेट ,पब्लिसर्स आदि मुद्रकों / प्रकाशकों को प्रतिबंधित करते हुए निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित/मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो एवं न ही मुद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा एवं प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर, निर्वाचन सामग्री प्रकाशित एवंं मुद्रिक नहीं करेगा, जिसमें उसके प्रकाशक का अनन्यंता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक /प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता है। इसी प्रकार से मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियां की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पते स्पष्ट दर्शाए जाएं व प्रत्येक प्रति पर संख्या अंकित करनी होगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा-पत्र अनुबंध-ए की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के भीतर अनुबंध-बी के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा-पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड मुद्रा लगानी होगी। मुद्रक/प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगी तथा अन्य जिले से हो तो जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगी जिसकी सूचना जिला आलीराजपुर निर्वाचन को भी अनिवार्यत: देनी होगी।

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