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अलीराजपुर

सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ संदेश डाले तो आपकी खैर नहीं

लोकसभा चुनाव : कलेेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

अलीराजपुरMar 14, 2019 / 06:20 pm

राजेश मिश्रा

Alirajpur

सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ संदेश डाले तो आपकी खैर नहीं

आलीराजपुर. लोक सभा चुनाव 2019 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शमीमुद्दीन ने आलीराजपुर की राजस्व सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के तहत लागू धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडक़ाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का दुरुपयोग प्रसारण नहीं कर सकेगा। इस धारा के अंतर्गत सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिसमें धार्मिक, संाप्रदायिक तथा जातिगत भावनांए भडक़ सकती हो, इस प्रकार के मैसेज या पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर या मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों पर प्रतिबंध लगाए, अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई होगी। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर, एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य, गैर कानूनी गतिविधियां को करने के लिए आह्वान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो, उसके विरुद्ध इस प्रतिबंद्धात्मक आदेशों की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शमीमुद्दीन ने एसपी विपुल श्रीवास्तव को लोक सभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों के तहत लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीमाओं को सील कर सघन जांच करने व अंतर राज्य की सीमाओं पर आवश्यकतानुसार चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने बस स्टैंड, धर्मशालाओं व होटलों पर आने वाले मुसाफिरों की आमद की जांच करने व अवैध अस्त्र-शस्त्रों के संग्रहण, अपराध प्रभावित क्षेत्रों कड़ी नजर, समय सीमा में शस्त्र जमा न करने वाले के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंसधारी के शस्त्र निरस्तीकरण , असामाजिक तत्व तथा अपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, अवैध शराब की बिक्री या परिवहन पर कार्रवाई, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन की कार्रवाई, जमानत पर छूटे व्यक्तियों-हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति की निगरानी व उनके विरुद्ध कार्रवाई, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने निर्देश दिए।
इवीएम, वीवीपैट का किया जा रहा प्रदर्शन
जिला निर्वाचन अधिकारी शमीमुद्दीन के निर्देशानुसार जिले में स्वीप गतिविधियों का प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को अपने-अपने सेक्टर क्षेत्र में इवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। उक्त निर्देशों के परिपालन में लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त स्वीप गतिविधि नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन के मार्गदर्शन में आलीराजपुर में लगे मेले में इवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन कर आमजन को निर्वाचन संबंधित जनजागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

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