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अधिक से अधिक मतदाता मताधिकार का उपयोग करें

locationअलीराजपुरPublished: Mar 30, 2019 12:23:32 am

सोंडवा में एक दिन मतदाता की बात चुनावी पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

alirajpur

अधिक से अधिक मतदाता मताधिकार का उपयोग करें

आलीराजपुर. लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत मतदाता जनजागरूकता कार्यक्रम के तहत जनपद पंचायत सभागार सोंडवा में एक दिन मतदाता की बात चुनावी पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से अपर कलेक्टर सुरशष चन्द्र वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप कार्यक्रम नोडल राजेश जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर वर्मा ने कहा मतदाता जागरूकता के लिए प्रत्येक ग्राम और फलियों में संपर्क किया जाकर प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आमजन को मतदान के महत्व की जानकारी दें। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए पहचान के दस्तावेजों के संबंध में मतदाताओं को जनजागरूक करने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ जैन ने कहा मतदाता जनजागरूकता के लिए विशेष गतिविधियों के आयोजन रखे जाए। उन्होंने मतदाता जनजागरूकता की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। आयोजन में बड़ी संख्या में सोंडवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिक ा आदि उपस्थित थे।
आदर्श आचार संहिता संबंधित प्रिंटर्स को दिशा निर्देश जारी
लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के व्यय पर कड़ी नजर रखने के लिए समस्त केबल ऑपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर एवं प्रिटिंग प्रेस मालिकों को विशेष एहतियात बरतनी है। उनके किसी भी प्रसारण एवं मुद्रण से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रिटिंग प्रेस मालिकों से कहा गया है कि उनके द्वारा चुनाव संबंधी जो सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसकी एक प्रति मय घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। प्रकाशित की गई सामग्री में प्रिंट लाइन अवश्य दी जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक का नाम, पता और प्रकाशित सामग्री की संख्या दर्ज हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने केबल ऑपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने के लिए कहा है। कोई ऐसी न्यूज जो राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रख रही है। केबल ऑपरेटरों को कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें।
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