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प्रदर्शन व सभाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे शासकीय कर्मचारी

locationअलीराजपुरPublished: Apr 10, 2018 04:44:42 pm

Submitted by:

nidhi awasthi

कलेक्टर गणेशशंकर मिश्रा ने मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत जारी किए आदेश

alirajpur
आलीराजपुर. कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा ने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में पदस्थ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के पालन संबंधित आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों में पदस्थ शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में पदस्थ कोई भी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलन, प्रदर्शन, धरना सभाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हंै या कार्यालय में अनुपस्थित होकर या सार्वजनिक अवकाश लेकर इन कार्यक्रमों या आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे आंदोलनों से जिससे राज्य की सुरक्षा, प्रभुता, अखंडता, लोक प्रशांति व्यवस्था, शिष्टता व नैतिकता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचती है, ऐसा करने वाले शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों पर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत यह आचरण प्रतिबंधित होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना जाकर कार्रवाई होगी।
आदेश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
पिछले कुछ समय से शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न संगठनों के द्वारा किए जा रहे आंदोलनों में भाग लेकर शासकीय आदेशों की अव्हेलना कर रहे थे जिसके चलते कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के कृत्य में सम्मिलित होकर अनाधिकृत रूप से उपस्थिति पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की ब्रैक इन सर्विस मानी जाएगी तथा उक्त संबधित के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होगी। आदेश के तहत संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस प्रकार की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखे तथा उपरोक्तानुसार कदाचरण करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें।
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