धारा 144 का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा
कलेक्टर गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिले में लागू धारा 144 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बैठक में सभी से आह्वान किया कि गया कि प्रत्येक समाज के वरिष्ठजन एवं प्रतिनिधिगण समाज में सुनिश्चित कराए कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। दुकानदार मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करें। ग्राहकों को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराएं। कलेक्टर गुप्ता ने सभी से आह्वान किया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना वेक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। इसलिए समस्त समाजजन उक्त निर्धारित उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करते हुए टीकाकरण के लिए पहुंचाएं। साथ ही जिलेे में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों में सहयोग देते हुए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अन्य को भी प्रोत्साहित करें।
ये थे उपस्थित
बैठक में एसपी विजय भागवानी, अपर कलेक्टर सुरेशचन्द्र वर्मा, एसडीएम लक्ष्मी गामड, एसडीओपी धीरज बब्बर, तहसीलदार केएल तिलवारे, थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी सहित विभिन्न समाजों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।