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रेस्ट हाउस का अधिग्रहण, अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर लगाया प्रतिबंध

locationअलीराजपुरPublished: Mar 13, 2019 05:50:54 pm

लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक में कलेक्टर ने जारी किए आदेश, कलेक्टर ने मतदाताओं से की अपील, उत्साह और उमंग के साथ अपने मताधिकार का उपयोग करें

Alirajpur collector

रेस्ट हाउस का अधिग्रहण, अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर लगाया प्रतिबंध

आलीराजपुर. जिले में होने वाले लोकसभा निर्वाचन में प्रेक्षक की आवासीय व्यवस्था एवंं निर्वाचन कार्य के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत कलेक्टर शमीमुद्दीन ने लोक निर्माण विभाग के आलीराजपुर, जोबट, छकतला, आजाद नगर के रेस्ट हाउस तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हंै।
इसी प्रकार से वन विभाग के रेस्ट हाउस वन काष्ठागार डीपो आलीराजपुर, कट्ठीवाड़ा, बखतगढ़, सोंडवा, नर्मदा घाटी विकास निर्मित रेस्ट हाउस ग्राम फाटा व सभी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगले निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने मतदाताओं से अपील की है की लोकतंत्र की मजबूती में प्रत्येक मतदाता के प्रत्येक वोट का महत्व होता है। मतदान के माध्यम से हम योग्य प्रतिनिधि का चयन कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं।
लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जिले का प्रत्येक मतदाता मतदान दिवस पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपने मताधिकार का उपयोग निर्भिक, निष्पक्ष, भय रहित, प्रलोभन रहित मतदान कर मजबूत लोकतंत्र में सहभागी बने। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के तहत 19 मई 2019 रविवार को जिले का प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के पर्व को मनाए।
प्रचार-प्रसार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शमीमुद्दीन ने बताया, लोकसभा आम निर्वाचन के तहत विभिन्न दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए वाहन, आमसभा, जुलूस, रैली आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हंै। उक्त आवेदनों पर अनुमति जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। उपरोक्तअनुमति भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशोंं और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रदान की जाएगी।
पीओएल स्टॉक आरक्षित करने के आदेश जारी

कलेक्टर शमीमुद्दीन ने जिले के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पर्याप्त मात्रा में (पेट्रोलियम, ऑइल एंड लुब्रिकेंट्स) पीओएल व्यवस्था सुनिश्चित रखे जाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत निर्वाचन के दौरान पीओएल की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी आलीराजपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलीराजपुर व प्रभारी अधिकारी परिवहन की उपस्थिति में समस्त पेट्रोल पंप के मालिकों की इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इस संबंध में समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पर्याप्त मात्रा में पीओएल की व्यवस्था रखने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखे जाने संबंधित निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अथवा रिटर्निग अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली पीओएल पर्ची पर भी संबंधित वाहनों को तत्काल पेट्रोल व डीजल प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
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