अलीराजपुरPublished: Nov 12, 2019 06:07:33 pm
राजेश मिश्रा
Alirajpur News : बैठक में सीएमएचओ ने की एनसीडी कार्यक्रम की समीक्षा
कैंसर, डायबिटीज के मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें
आलीराजपुर. कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके द्वारा जिले के चिह्नित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू की एनसीडी ऐप की ऑनलाइन इन्ट्री के आधार पर जिलास्तर पर समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर के चिह्नित मरीजों को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टर के पास परीक्षण एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा लेने हेतु भेजा जाए। वहीं जिले की सभी पीएचसी एवं 32 उप स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में एनएचएम भोपाल द्वारा चयनित किया गया है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में गैर-संचारी रोग के नियंत्रण हेतु विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बैठक में टाटा टस्ट के तुषार बडगे, डीसीएम मुकेश अजनार, एएनएम, एमपीडब्ल्यू एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आदि उपस्थित थे।
बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास
आलीराजपुर. सत्र न्यायालय जोबट के प्रकरण में आरोपी आशीष पिता मगनसिंह निगवाल निवासी महाविद्यालय के पास जोबट को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीडि़ता जो नाबालिग थी उसे शादी का झांसा देकर मोबाइल से पीडि़ता को कॉलेज के पास बुलाया। आरोपी उसे सामने वाले मकान में ले गया व पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। वह फोन पर उसे धमकी देकर बुलाता और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। इससे पीडि़ता को गर्भ ठहर गया। बाद में पीडि़ता ने पेट दुखने व खून जाने पर अपने माता-पिता को बताया। माता-पिता उसे जोबट अस्पताल इलाज के लिए ले गए। इलाज के दौरान आई रिपोर्ट के आधार पर पीडि़ता को बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया। पीडि़ता के माता-पिता ने थाना जोबट पर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा प्रकरण का अनुसंधान कर पीडि़ता व उसके माता-पिता के कथन लेकर विचारण अपर सत्र न्यायालय जोबट में अभियोग-पत्र पेश किया गया। अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर आशीष पिता मगन निवासी जोबट को धारा 376(2)(छ) भादवि में व धारा 315 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए अर्थदण्ड की सजा तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ)/6 में आजीवन कारावास व 2000 रुपए की सजा से दंडित कियाा। प्रकरण का संचालन राजीव गरवाल उप संचालक अभियोजन ने किया।