यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेन्दर सिंह व 137 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र व 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याचीगण का कहना है कि 23520 पद पुलिस कांस्टेबल व 18000 पद पीएसी के 2018 में विज्ञापित हुए।
लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली गयी। जिसमें याचीगण सफल घोषित हुए।दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ। सेकेण्ड मेरिट लिस्ट में भी याचीगण सफल घोषित हुए। 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है। पद खाली होने के बावजूद याचियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है।