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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने हनुमंत राय उर्फ़ सौरभ दुबे व 6 अन्य सहित सैकड़ो याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी के आरोपों को देखते हुए हस्तक्षेप का कोई आधार नही है। जब कोर्ट ने मुख्य मांग स्वीकार नही की तो अन्य पर निर्देश देना उचित नही रहेगा।याची को अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है, यदि वह अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करता है तो 25 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाये । BY- Court Corrospondence