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हाईकोर्ट में ई मेल से दाख़िल 6 लोगों की अलग-अलग जमानत मंजूर

locationप्रयागराजPublished: Apr 01, 2020 10:23:36 pm

 
सरकार का भी पक्ष ई मेल से ही लिया

6 people got bail in the High Court by email

हाईकोर्ट में ई मेल से दाख़िल 6 लोगों की अलग-अलग जमानत मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को छह लोगों की जमानत मंजूर की है। इनमें से दो अग्रिम जमानत अर्जियां भी थी। ई-मेल के जरिए दाखिल की गई जमानत और अग्रिम जमानत अर्जिओं पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने सुनवाई की प्रदेश सरकार से उसका पक्ष भी ईमेल के जरिए ही लिया गया और आवश्यकता को देखते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

हाईकोर्ट ने कौशांबी के मंझनपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में रामनिवास, उधो चंद्र और योगेश चंद्र की जमानत मंजूर कर ली है । इन सभी को 2003 में दर्ज कराए गए मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और सभी जेल में है। इनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया कि याचीगण जेल में है, इसलिए उनकी जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है । कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने कन्नौज के सुभाष शुक्ला को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुभाष आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में अदालत द्वारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किए जाने के बाद जेल भेज दिए गए थे। ई-मेल के जरिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्दे माथुर ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है।

हाईकोर्ट ने कानपुर के चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमे में सौरभ शिवहरे और समीर शिवहरे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तथा अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख नियत की है। इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा 25 मार्च 2020 को दर्ज किया गया। ई-मेल के जरिए मांगी गई जानकारी पर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि मुकदमा अभी आरंभिक जांच के स्तर पर है। इसे देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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