कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी है। थाना शिकरीगंज जिला गोरखपुर में 27 मार्च 1978 को दर्ज हत्या और मारपीट के मुकदमे में निचली अदालत ने 42 साल बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर कहा गया कि घटना के समय याची की उम्र लगभग 40 वर्ष थी । आज वह 94 वर्ष का हैए इसलिए अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा पर रोक लगाई जाए तथा उसे जमानत पर रिहा किया जाए।