script94 साल के बुजुर्ग को हत्या के आरोप में मिली आजीवन कारावास की सजा , जानिए अदालत ने क्या कहा | 94-year-old elder sentenced to life imprisonment for murder | Patrika News

94 साल के बुजुर्ग को हत्या के आरोप में मिली आजीवन कारावास की सजा , जानिए अदालत ने क्या कहा

locationप्रयागराजPublished: Mar 30, 2020 11:04:07 pm

मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की

Imprisonment File Photo

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प्रयागराज 30 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा पाए 94 साल के बुजुर्ग कैदी की सजा निलंबित करते हुए उसे तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सूर्यवंश को 24 जनवरी 2020 को अपर जिला एवं सेशन जज एंटी करप्शन गोरखपुर ने सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोरोना संक्रमण के जहाँ लॉक डाउन से हाइकोर्ट पूरी तरह से बंद है । इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता और अभियुक्त कीअधिक उम्र को देखते हुए उसकी अपील पर तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई की और उसे सुनाई गई सजाए अपील का निस्तारण होने तक निलंबित रखने का आदेश दिया है । इतना ही नहीं कोर्ट ने सूर्यवंश को मात्र पाँच हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया है।


कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी है। थाना शिकरीगंज जिला गोरखपुर में 27 मार्च 1978 को दर्ज हत्या और मारपीट के मुकदमे में निचली अदालत ने 42 साल बाद दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर कहा गया कि घटना के समय याची की उम्र लगभग 40 वर्ष थी । आज वह 94 वर्ष का हैए इसलिए अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा पर रोक लगाई जाए तथा उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

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