प्रयागराजPublished: Apr 21, 2022 10:18:06 am
Sumit Yadav
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वहां के हालात और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जमानत के योग्य नही है। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ल ने दिया है। दाखिल अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि, अपर शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र तिवारी और हरि नारायण शुक्ल ने की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज