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स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का मामला, चौथे आरोपी संजय सिंह को भी मिली जमानत

locationप्रयागराजPublished: Jan 20, 2020 07:24:21 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

कोर्ट ने जमानत पर रिहाई की शर्तें लगायी है और शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है

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कोर्ट ने जमानत पर रिहाई की शर्तें लगायी है और शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है

प्रयागराज. स्वामी चिन्मयानंद मामले में रेप पीड़िता के मित्र संजय सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है । इन पर मोबाइल फोन के जरिए रंगदारी मांगने की कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत पर रिहाई की शर्तें लगायी है और शर्तों का पालन करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, या जमानत का दुरुपयोग किया जाता है, तो जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है ।
अर्जी पर अधिवक्ता का कहना था कि शाहजहांपुर की कोतवाली में रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ ब्लैक मेलिंग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से दर्ज प्राथमिकी में याची को ब्लैक मेलिंग में पीड़िता का सहयोग करने का आरोप है। वह 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है ।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी में याची को नामजद नहीं किया गया था और न ही उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का कोई सबूत है।क्योंकि बरामदगी के समय पीड़िता का मित्र होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
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