युवती ने स्वयं प्राथमिकी में स्वीकार किया कि उनके बीच प्रेम संबंध थे और रिश्ते सहमहमति से मिले। उसने अपना गर्भपात भी किना किसी जोर जबरदस्ती से कराया था। बावजूद इसके पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार और गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकारी वकील भी इन तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। कोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे जांच में सहयोग का निर्देश दिया है।
By Court Correspondence