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मृतक आश्रित स्कूल कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Jan 18, 2020 08:58:11 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

प्रदीप कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया है

aqllahabad high court

प्रदीप कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया है

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व अन्य परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि याचीगण को मूल नियुक्ति की तिथि से उनको सेवा में मानते हुए समस्त परिणामी लाभ दिए जाएं । प्रदीप कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची गण जिनकी संख्या 7 है उनकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग बिजनौर में अनुकंपा के आधार पर अलग-अलग तिथियों पर हुई थी । याची प्रदीप कुमार दिसंबर 2000 में नियुक्त हुआ। जबकि अश्विनी कुमार 2002 में और इसी प्रकार से अन्य याची अलग-अलग तिथियों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए । इन सभी को बीएसए ने 2 मई 2005 को नियमित करने और उन्हें पूरा वेतन देने का आदेश दिया ।
इससे पूर्व इन सभी को कंसोलिडेटेड वेतन पर नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता का कहना था क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति मौलिक पदों पर की जाती है इसलिए याची गण को मूल नियुक्त की तिथि से सेवा में मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए । जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 1 जनवरी 2018 को याची का प्रत्यावेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्तियां नियमित किए जाने की तिथि से मानी जाएगी।
अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले में विधि के सिद्धांत प्रतिपादित हैं की अनुकंपा नियुक्ति मूल पदों के सापेक्ष ही की जाती है । इसलिए याची गण को मौलिक नियुक्ति तिथि से सेवा में मानते हुए लाभ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए याची गण को मौलिक पदों पर मूल नियुक्ति की तिथि से मानते हुए उनको सेवा के सभी परिणामी लाभ नियमानुसार देने का निर्देश दिया है।

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