कोर्ट ने सरकार को शासनादेश जारी कर राज्य कर्मचारियों के समान यह लाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने एस एस वी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हापुड़ के स्टाफ राम कुमार व् 9 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।याचिका पर अधिवक्ता नीरज पांडेय ने बहस की।
याचीगण चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय मेरठ से सम्बद्ध कालेज के गैर शैक्षिक स्टाफ है।उन्हें अवकाश नकदीकरण का लाभ नही दिया गया।कहा गया कि 22 अगस्त 2012 के शासनादेश में ऐसा लाभ देने की व्यवस्था नही है। कोर्ट ने कहा विश्वविद्यालय परिनियमावली में अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था है।जो कि शासनादेश पर प्रभावी होगा।कोर्ट ने कहा यह शासनादेश याचियों पर लागू नही होगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजो के स्टाफ को फंडामेंटल रूल्स 81 (बी)के तहत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह में निर्णय लेने को कहा है।