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फर्जी डिग्री मामला: हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम मौर्य के खिलाफ याचिका खारिज की

locationप्रयागराजPublished: Nov 27, 2022 08:24:48 pm

Submitted by:

Harsh Pandey

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित फर्जी डिग्री मामले में केशव प्रसाद मौर्य को राहत दी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। इसके बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा, “कुछ दलीलों के बाद, आवेदक के वकील ने प्रार्थना की कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोबारा जांच की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया जाए इसलिए याचिका को खारिज किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता केके रॉय ने कहा कि आवेदक अब उचित मंच के समक्ष निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक नई रिव्यू याचिका दायर करेगा।

डिप्टी सीएम केशव के खिलाफ ये है पूरा मामला
4 सितंबर 2021 को प्रयागराज में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने याचिकाकर्ता की तरफ से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि डिप्टी सीएम ने अपने चुनावी हलफनामों में और पेट्रोल पंप प्राप्त करने में गलत शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत ने कहा था,“पहली दृष्टि में कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया प्रतीत होता है। इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह निराधार पाया गया है।”
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