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इलाहाबाद हाईकोर्ट: शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग में मथुरा अदालत में दाखिल अर्जी को तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Jul 18, 2022 01:04:58 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

इस मामले में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश अग्रवाल वअधिवक्ता शशांक सिंह ने बहस की। न्यायालय के सामने दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर कि साइंटिफिक रिसर्च व सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है। विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसपर आपत्ति दाखिल की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट: शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग में मथुरा अदालत में दाखिल अर्जी को तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट: शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग में मथुरा अदालत में दाखिल अर्जी को तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद वाद में विचाराधीन अर्जियों को तीन माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
इस मामले में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश अग्रवाल वअधिवक्ता शशांक सिंह ने बहस की। न्यायालय के सामने दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर कि साइंटिफिक रिसर्च व सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है।
विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसपर आपत्ति दाखिल की है। कोर्ट ने कोई आदेश देने के बजाय लटकाए रखा है। इसलिए इस मामले में 14 अप्रैल 21 को दाखिल अर्जी को तय करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। जिसपर कोर्ट ने अर्जी और आपत्ति का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
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