प्रयागराजPublished: Jul 18, 2022 01:04:58 pm
Sumit Yadav
इस मामले में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश अग्रवाल वअधिवक्ता शशांक सिंह ने बहस की। न्यायालय के सामने दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर कि साइंटिफिक रिसर्च व सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है। विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसपर आपत्ति दाखिल की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग में मथुरा अदालत में दाखिल अर्जी को तीन माह में निस्तारित करने का निर्देश