मुसलमान ससुर को कोई हक नहीं कि वो बहू के ससुराल में रहने की मांग करे, इलाहाबाद HC ने खारिज की अर्जी
प्रयागराजPublished: Jun 08, 2023 04:11:35 pm
Allahabad High Court News: अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें ससुर ने बहू के ससुराल में आने की मांग की थी।


इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया है कि एक मुस्लिम ससुर को कोई हक नहीं है कि वो अपनी बहू को ससुराल में रहने के लिए कहे। कोर्ट ने मोहम्मद हाशिम नाम के शख्स की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में हाशिम ने मांग की थी कि उसकी बहू 2 साल से मायके में रह रही है। उसके माता-पिता उसे ससुराल नहीं आने दे रहे हैं। ऐसे में उसको ससुराल आने के लिए कोर्ट आदेश दे।