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तहसील लोनी में 11 जनवरी तक उपनिबंधक की तैनाती का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Dec 12, 2018 09:26:44 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है

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तहसील लोनी में 11 जनवरी तक उपनिबंधक की तैनाती का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गाजियाबाद की सदर तहसील को विभाजित कर 2014 में बनी लोनी तहसील में 11 जनवरी तक उपनिबंधक की तैनाती करने का निर्देश दिया है। तहसील में मूलभूत सुविधाओं के आभाव के कारण उपनिबन्धकों की तैनाती नहीं हो पा रही है जब कि सरकार ने उपनिबंधक के दो पद स्वीकृत कर दिए है। कोर्ट ने 11 जनवरी को राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रवीन्द्र कुमार बंसल की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि तहसील बने 4 साल बीत चुके है। अधिकारियांे की तैनाती को मंजूरी भी दी जा चुकी है किंतु स्टाफ व अन्य सुविधाएं मुहैया न कराने के कारण अधिकारियों की तैनाती नहीं की जा रही है जिसके चलते तहसील के लोगों के बैनामे आदि जरूरी कार्य रुके हुए हैं। तहसील को राजस्व की हानि हो रही है। नागरिकों की परेशानी को देखते हुए उपनिबन्धकों की तैनाती की जाए। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी 2019 को होगी। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार इस दौरान अधिकारियों की मूलभूत सुविधाओं सहित तैनाती कर देगी।
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