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वाराणसी में अवैध निर्माण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बीडीए को फटकार

locationप्रयागराजPublished: Dec 06, 2016 08:36:00 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

बीस जनवरी को मामले की अगली सुनवाई

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इलाहाबाद. दिसम्बर वाराणसी में गंगा किनारे अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को फटकार लगायी। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि प्राधिकरण ने अवैध निर्माण होने दिया तो ध्वस्तीकरण के लिए न्यायालय की अनुमति क्यों जरूरी है। कोर्ट ने न्यायमित्र की रिपोर्ट न आने पर समय दिया है और अगली सुनवाई की तिथि बीस जनवरी 17 नियत की है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने कौटिल्या सोसायटी की जनहित याचिका पर दिया है। पिछली तिथि पर याची ने कुछ अवैध निर्माणों का फोटोग्राफ दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने न्यायमित्र मनीष गोयल से जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट ने बीस दिसम्बर तक रिपोर्ट देने का समय दिया है।

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