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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा की याचिका पर दिया है। याचिका में पुलिस की विवेचना की निष्पक्षता पर सवाल उठाये गये हैं और हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गयी है। यह भी पढ़ें
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याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी. सिंह का कहना है कि हत्या में जेल अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। मुन्ना बजरंगी कई आपराधिक मामलों में आरोपी था, उसकी हत्या के तार माफियाओं से भी जुड़े हो सकते है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से केस की विवेचना की स्थिति की भी जानकारी मांगी है।
BY- Court Corrospondence