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सिपाही भर्ती 2015 के मामले में आया नया टि्वस्ट, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा…

locationप्रयागराजPublished: Sep 08, 2019 07:43:15 am

हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती के पदों का विवरण, जनरल ,ओबीसी और एससी/एसटी सभी वर्गों के हिसाब से मागा है।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पदों का विवरण, जनरल ,ओबीसी और एससी/एसटी सभी वर्गों के हिसाब से मागा है और पूछा है कि पद रिक्त होने के बावजूद याचीगण को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। अजय प्रकाश मिश्र और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
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वकीलों की हड़ताल के चलते याची ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर बहस की। बताया कि कुल 5694 पद अभी भी रिक्त है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी मगर बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर याचीगण ने बताया कि कई पद चयनित लोगो के ज्वाइन नहीं करने के कारण रिक्त है। जबकि कुछ पदों पर मेडिकल अनफिट होने और दस्तावेज सही नहीं हीने के कारण नहीं भरे जा सके।
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