यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बागपत के मनवीर की अवमानना याचिका पर दिया है याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र ने बहस की। याची की याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने 17 मई 17 को मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के रामसिंह केस के फैसले के प्रकाश में डाटा इकट्ठा कर जाटों को आरक्षण जारी रखने या न रखने पर निर्णय लेने का आदेश दिया।
जिसका पालन मुख्य सचिव द्वारा नहीं किया गया। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में जाटों को आरक्षण जारी रखना अवैध है। कोर्ट ने डाटा के जरिये यह पता लगाने को कहा कि क्या आरक्षण जारी रखा जा सकता है। सरकार ने डाटा इकट्ठा करने के लिए अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है और कोर्ट आदेश की अवहेलना की जा रही है।
By Court Correspondence
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