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हाईकोर्ट ने पूछा बलिया डीआईओएस के खिलाफ 2010 में चार्जशीट हुई तो अबतक कार्रवाई क्यों नहीं

locationप्रयागराजPublished: Aug 25, 2017 01:21:00 am

बलिया डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, प्रमुख सचिव से मांगा हलफनामा।

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक यानि डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद से पूछा है कि जब डीआईओएस के खिलाफ 2010 में चार्जशीट दे दी गयी थी तो कार्रवई करने में इतनी देर क्यों हुई। 2017 तक कार्रवाई न होने पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से हलफनामा भी मांगा है।
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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि नरही इंटर कॉलेज बलिया उमेश राय की गलत नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई में देर क्यों। विभागीय कार्रवाई के अलावा गलत वेतन भुगतान को लेकर वसूली न होने पर भी सवाल उठाए। अब इस मामले में सुनवाई एक सितम्बर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने विनोद कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया। दरअसल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया हृदयराम आजाद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
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कोर्ट का कहना था कि जांच रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2007 को ही पेश हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर वेतन भी रोका गया। बावजूद इसके जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन देने का कैसे आदेश दे दिया। अवैध नियुक्ति 1994 में हुई थी। वेतन भुगतान कर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में अभी तक वसूली नहीं की जा सकी है। कोर्ट ने गलती के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई का निर्देष दिया है।
by PRASOON PANDEY

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