इसे भी पढ़ें EXCLUSIVE: सोने की कुरआन देखते ही बदल गया था चोर का मन, मदरसे में लेजाकर कर दिया जमा, औरंगजेब बादशाह ने खुद अपने हाथों से लिखी थी हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि नरही इंटर कॉलेज बलिया उमेश राय की गलत नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई में देर क्यों। विभागीय कार्रवाई के अलावा गलत वेतन भुगतान को लेकर वसूली न होने पर भी सवाल उठाए। अब इस मामले में सुनवाई एक सितम्बर को होगी।
इसे भी पढ़ें बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बजाए एंबुलेंस में घुमाते रहे साहब का कुत्ता, जब कैमरा ऑन हुआ तो भाग निकले यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने विनोद कुमार राय की जनहित याचिका पर दिया। दरअसल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया हृदयराम आजाद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
इसे भी पढ़ें बाढ़ में सेल्फी ले रहे तीन युवक राप्ती नदी में डूबे, थर्माकोल की नाव बनाकर उतरे थे नदी में कोर्ट का कहना था कि जांच रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2007 को ही पेश हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर वेतन भी रोका गया। बावजूद इसके जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन देने का कैसे आदेश दे दिया। अवैध नियुक्ति 1994 में हुई थी। वेतन भुगतान कर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में अभी तक वसूली नहीं की जा सकी है। कोर्ट ने गलती के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई का निर्देष दिया है।
by PRASOON PANDEY