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पट्टे की जमीन पर कब्जा न देने पर एसडीएम से मांगा हलफनामा

locationप्रयागराजPublished: Sep 14, 2019 09:02:21 am

प्रकोर्ट ने एसडीएम से स्पष्टीकरण देने को कहा है कि पट्टा स्वीकृत होने के बाद जमीन का कब्जा क्यों नही दिया जा रहा है।

High Court Order

हाईकोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पट्टे की जमीन पर कब्जा न देने के मामले में एसडीएम बदलापुर (जौनपुर) से व्यक्तिगत हलफनामा माँगा है। कोर्ट ने एसडीएम से स्पष्टीकरण देने को कहा है कि पट्टा स्वीकृत होने के बाद जमीन का कब्जा क्यों नही दिया जा रहा है। याचिका की सुनवाई 19 सितम्बर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने दुदौली कला, बदलापुर के निवासी सुरेश की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि याची को 29 मार्च 13 को जमीन का पट्टा दिया गया किंतु कब्जा नहीं सौंपा गया। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर यह याचिका दाखिल की गयी है। याचिका दायर कर पट्टे पर मिली जमीन पर कब्जा दिलाने की कोर्ट से मांग की गयी है।
By Court Correspondence

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