तबाही मचाने को तैयार गंगा-यमुना, खतरे के निशान से 5 मीटर 5 मीटर नीचे, जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी
याची के खिलाफ गौतम बुद्धनगर के फेज तीन थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है। इनका कहना है कि आपराधिक केस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 के अंतर्गत बार है। शिकायतकर्ता को सिविल केस करना चाहिए। दोनों के बीच जमीन खरीद को लेकर करार हुआ जिसमें शर्त है कि करार की किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने पर क्रेता को बकाया राशि देकर बैनामा कराने का अधिकार होगा।हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस करने की उठी मांग
याची का कहना है कि उसने किश्त नहीं देकर खुद करार का पालन नहीं किया और आपराधिक केस दर्ज किया है। सिविल वाद दायर करने के बजाय परेशान करने के लिए याची के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया है। जिसे रद्द किया जाए।कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब मांगा है।