यह आदेश न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता व न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पूर्णपीठ ने घनश्याम दूबे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया घोषित करते हुए कहा है कि कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत होंगे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण एस.के.वर्मा, अशोक खरे, नवीन सिन्हा, सतीश त्रिवेदी, पी.एन.सक्सेना व शशिनंदन इसके सदस्य रहेंगे। कमेटी वन बार वन वोट का विकल्प भरने वाले 10508 सदस्यों में से ही 30 अक्टूबर मतदाता सूची तैयार करेगी। मतदाता सूची में 31 अगस्त 17 तक बार के देयों का भुगतान कर चुके सदस्यों को ही शामिल किया जायेगा। इस तिथि के बाद देयों का भुगतान करने वाले सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।
बाईलाज के अनुसार 3 साल की सदस्यता एवं बार के देयों का भुगतान करने वालेे वकीलांे को ही वोट देने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि 3 अक्टूबर से छह अक्टूबर 17 तक चुनाव में नामांकन होगा। सात अक्टूबर को नाम वापसी, 8 अक्टूबर को नामांकन की जांच और 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन होगा तथा 24 अक्टूबर को सुबह दस बजे से सायं पांच बजे तक मतदान होगा। 25 अक्टूबर को मतगणना शुरू होगी। कोर्ट के इस फैसले के चलते पन्द्रह हजार सदस्यों की बार में से 10508 विकल्प भरने वाले सदस्यों में से 31 अगस्त तक बार का चंदा जमा करने वाले लगभग 4000 सदस्यों में से 3 वर्ष से कम सदस्यता वालों को हटाकर मतदाता सूची तैयार होगी। लगभग तीन हजार सदस्यांे काके चुनाव में हिस्सा लेने की छूट होगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट में वकालत करने वाले सदस्यों के वोट से बार का चुनाव कराने तथा बाहरी सदस्यों को मतदान से रोकने की मांग में जनहित याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने बार एसोसिएशन को वन बार वन वोट का विकल्प फार्म वकीलों से भरवाने वाले के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया था। 10508 वकील सदस्यों ने विकल्प फार्म भरा है।