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आधार सत्यापन में खाद्यान्न वितरण में घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने का निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Dec 12, 2018 08:57:21 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

एसटीएफ कर रही है घोटाले की जांच

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आधार सत्यापन में खाद्यान्न वितरण में घोटाले की जांच 6 माह में पूरी करने का निर्देश

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसटीएफ लखनऊ के एसएसपी को खाद्यान्न घोटाले की जांच 6 माह में पूरी कराने का निर्देश दिया है। आधार कार्ड के सत्यापन में घपला कर करोड़ों रूपये के सस्ते गल्ले के वितरण में घोटाला कर दिया गया। राज्य सरकार ने खुलासा होते ही 27 अगस्त 18 को शासनादेश जारी कर प्रदेश व्यापी खाद्यान्न घोटाले की जांच का आदेश दिया और 29 अगस्त 18 के आदेश से मामले की जांच एसटीएफ कर रही है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सहकारी सस्ता गल्ला वितरण यूनियन सरधना मेरठ की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम हो कि प्रदेश में सस्ते गल्ले के वितरण प्रणाली को आधार कार्ड से लिंक किया गया है ताकि फर्जी वितरण पर नकेल लग सके और हकदार लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
सरकार ने वितरण प्रणाली पर नियंत्रण के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में आधार सत्यापन खोलने व बन्द करने की व्यवस्था की है। इसके बावजूद अधिकारियो की मिलीभगत से कोटेदारांे ने खाद्यान्न वितरण में भारी घोटाला कर डाला। सस्ता गल्ला वितरित करने के बजाय मंहगे दाम पर खुले बाजार में बेच दिया गया। जरूरतमन्दों को अनाज नहीं दिया गया जिसके खुलासे के बाद सरकार ने कड़ी कार्यवाही की।
दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए। अधिकारियांे की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया गया। घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूरी करने की मांग में यह याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने एसटीएफ को कानून के तहत जांच कर कार्यवाई का भी आदेश दिया।
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