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प्रयागराज

स्कूलों में सुधार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव बेसिक से तलब की रिपोर्ट

इलाहाबाद में प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हालत में सुधार की याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट।

प्रयागराजAug 30, 2017 / 11:45 pm

रफतउद्दीन फरीद

Government Schools Development Report

यूपी के सरकारी स्कूल में सुधार

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इलाहाबाद जिले के प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हालत में सुधार की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से फौरी उपाय करने के निर्देश दिये हैं और 22 दिसम्बर को अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने कार्तिक गोयल व बारह अन्य लॉ छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर प्राइमरी स्कूलों की निरीक्षण कर हालात की रिपोर्ट मांगी थी। उदयन नंदन ने अपनी रिपोर्ट में याचिका में उठाये गये मुद्दों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल बाउण्ड्री वाल से सुरक्षित नहीं है, भवन की हालत जर्जर है जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। मानसून सत्र में छत टपकती है। टॉयलेट व पेयजल की सुविधा नहीं है। स्कूलों के आसपास का माहौल भी ठीक नहीं है। एक स्कूल से दो सौ मीटर पर शराब की दुकान है तो एक की फील्ड में पशुओं का वध होता है। कोर्ट ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बच्चों को ऐसी हालत में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को समयबद्ध योजना के तहत सुविधाएं मुहैया कराने के कदम उठाने का निर्देश दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को स्कूलों में टायलेट व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के तत्काल कदम उठाने के आदेश दे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को स्कूलों में विद्युत कनेक्शन देने के इंतजाम करने को कहा हैं। जहां बिल जमा न करने से बिजली काटी गयी है उसे जोड़ें। प्रमुख सचिव को कहा गया है कि वह बीएसए को बोले कि वह स्कूलों का निरीक्षण कर मानकों का पालन कराये। कोर्ट ने स्कूलों में आधारभूत ढांचे के साथ टायलेट, पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर चार हफ्ते में कार्यवाही करने का आदेश दिया है। सुनवाई 22 सितम्बर को होगी।
by PRASOON PANDEY

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