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प्रयागराज

हाईकोर्ट ने रद्द किया निलम्बन, निलम्बन अवधि का वेतन व भुगतान जारी करने का आदेश

कोर्ट ने निलम्बन आदेश रद्द करते हुए नियमानुसार विभगीय कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है।

प्रयागराजSep 18, 2019 / 09:14 am

रफतउद्दीन फरीद

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहबाद हाइकोर्ट ने पुलिस कार्यालय मथुरा में तैनात सहायक उप निरीक्षक लेखा नरेश बाबु सोनी का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची को निलम्बन अवधि का वेतन और अन्य भुगतान जारी करने का भी आदेश दिया है। नरेश बाबू की याचिका पर यह आदेश नायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि रिटायर्ड दारोगा जयवीर सिंह ने याची के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसका 18 लाख से अधिक भुग्तान दिलाने के लिए याची ने 30 हज़ार रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर करवाई करते हुए एसएसपी मथुरा ने याची को बिना चार्जशीट दिए और बिना उसका पक्ष सुने 24 मई 2019 को निलंबित कर दिया। तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद याची को न तो चार्ज शीट दी गई और न ही उसे वेतन दिया जा रहा है। कोर्ट ने निलम्बन आदेश रद्द करते हुए नियमानुसार विभगीय कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है।
By Court Correspondence

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