याची के अधिवक्ता का कहना था कि रिटायर्ड दारोगा जयवीर सिंह ने याची के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसका 18 लाख से अधिक भुग्तान दिलाने के लिए याची ने 30 हज़ार रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर करवाई करते हुए एसएसपी मथुरा ने याची को बिना चार्जशीट दिए और बिना उसका पक्ष सुने 24 मई 2019 को निलंबित कर दिया। तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद याची को न तो चार्ज शीट दी गई और न ही उसे वेतन दिया जा रहा है। कोर्ट ने निलम्बन आदेश रद्द करते हुए नियमानुसार विभगीय कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है।
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