प्रयागराजPublished: Apr 30, 2022 10:56:33 am
Sumit Yadav
इसको पत्रावली पर रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तैयार कर पेश की गई नीति को पर्याप्त नहीं माना था और कहा था कि कई विंदु छूट गए हैं।सभी को पहलुओं पर मुख्य सचिव को नीति निर्धारित कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ नशने संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की याचिका पर दिया है।
आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एकरुपता की नीति पर मुख्य सचिव ने दाखिल किया हलफनामा ,फैसला सुरक्षित