यह आदेश न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एस.डी सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राहुल अग्रवाल व भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने बहस की। मालूम हो कि आयुष स्नातक कोर्स 2017-18 सत्र में लखनऊ विवि ने प्रवेश परीक्षा आयोजित की, 08 नवम्बर 2017 अंतिम तिथि तय की गयी। भारी संख्या में सीटें खाली रह जाने के कारण 50 फीसदी के बजाय 30 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गयी। आयुष मंत्रालय की अनुमति लेकर 29 नवम्बर 2017 तक प्रवेश लेने की तिथि तय की गयी। याची संस्था का कहना था कि प्रवेश लेने के लिए पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण प्रवेश नहीं हो पाया है। भारी संख्या में प्रवेश की समय सीमा बढ़ायी जाय। कोर्ट ने याची एसोसिएशन की मांग को उच्चतम न्यायालय के तय समयावधि के विपरीत होने के कारण अस्वीकार कर दिया।
सीएमपी के रिटायर प्राचार्य का कार्यकाल बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमपी डिग्री कालेज इलाहाबाद के प्राचार्य का कार्यकाल बढ़ाये जाने के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय व कालेज प्रबंधन से जवाब मांगा है। प्राचार्य के खिलाफ अधिकार पृच्छा याचिका (कोवारंटो) जारी किये जाने की मांग की गयी है। याचिका में कहा गया है कि प्राचार्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद बिना चयन समिति गठित किए अवैध तरीके से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यह कृत्य विधि के विपरीत है। याचिका की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने डा.प्रदीप कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। मामला रिटायर प्राचार्य डा.आनंद कुमार श्रीवास्तव के कार्यकाल बढ़ाये जाने का है।