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गायत्री प्रजापति को लेकर आई बड़ी खबर , इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Apr 03, 2020 05:12:48 pm

हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Allahabad High Court did not grant relief to Gayatri Prajapati

गायत्री प्रजापति को लेकर आई बड़ी खबर , इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रयागराज 3अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के जी एम यू लखनऊ के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह ऐसे कदम उठाये ताकि यूरोलाजी विभाग में इलाज के लिए भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोरोना वायरस का इलाज करा रहे अन्य मरीजो से संक्रमण न होने पाये। प्रजापति ने अर्जी देकर कहा है कि उन्हें कोरोना मरीजो के वार्ड के बगल में रखा गया है। इसलिए कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा किया जाय। वह आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं और यूरो परेशानी से ग्रस्त हैं। जिनका इलाज जल रहा है।
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कोर्ट ने कहा था कि सी एम ओ लखनऊ के नेतृत्व में मेडिकल टीम बनाकर याची के रोग का परीक्षण किया जाय और रिपोर्ट पेश की जाय कि उनका के जी एम यू में इलाज हो सकता है या नहीं। कोर्टे ने देश व्यापी लाक डाउन व कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते रिपोर्ट नही आने पर अधीक्षक को कोर्ट खुलने पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी में कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा करने की मांग की गयी है।
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