इसे भी पढ़े –Lock down : सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की जेलों से 8705 बंदियों की हुई रिहाई कोर्ट ने कहा था कि सी एम ओ लखनऊ के नेतृत्व में मेडिकल टीम बनाकर याची के रोग का परीक्षण किया जाय और रिपोर्ट पेश की जाय कि उनका के जी एम यू में इलाज हो सकता है या नहीं। कोर्टे ने देश व्यापी लाक डाउन व कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते रिपोर्ट नही आने पर अधीक्षक को कोर्ट खुलने पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी में कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा करने की मांग की गयी है।