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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को हाजिर होने का दिया निर्देश

locationप्रयागराजPublished: Sep 19, 2022 11:08:21 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

जानलेवा हमले के मामले में हाथरस जिला अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यदि 30 सितंबर तक यह लोग हाजिर होते हैं तो इनको गिरफ्तार न किया जाए। इन सभी को बांड लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विनोद उपाध्याय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को हाजिर होने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को हाजिर होने का दिया निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई व बेटे सहित अन्य लोगों को राहत देते हुए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। जानलेवा हमले के मामले में हाथरस जिला अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यदि 30 सितंबर तक यह लोग हाजिर होते हैं तो इनको गिरफ्तार न किया जाए। इन सभी को बांड लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विनोद उपाध्याय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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जल्द हो मामले का निस्तारण

मामले की सुनवाई में न्यायालय ने यह भी कहा है कि याची गण ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे से डिस्चार्ज करने के लिए अर्जी दे सकते हैं। जिस पर न्यायालय 3 माह में निस्तारण करे। यदि ट्रायल कोर्ट का फैसला याचीगण के विरुद्ध आता है तो वह 15 दिन के भीतर सरेंडर कर ट्रायल का सामना करें। मामले के अनुसार याचिका में 25 मार्च 2021 को जारी समन आदेश व एक अप्रैल 2022 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई थी। याचिका में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज करने के फैसले को भी चुनौती दी थी।
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याचिका में 25 मार्च 2021 को जारी समन आदेश व एक अप्रैल 2022 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई थी। याचिका में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज करने के फैसले को भी चुनौती दी थी।
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