प्रयागराजPublished: Sep 19, 2022 11:08:21 pm
Sumit Yadav
जानलेवा हमले के मामले में हाथरस जिला अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यदि 30 सितंबर तक यह लोग हाजिर होते हैं तो इनको गिरफ्तार न किया जाए। इन सभी को बांड लेकर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विनोद उपाध्याय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को हाजिर होने का दिया निर्देश