
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज को आदेश पालन करने का दिया निर्देश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अवमानना नोटिस जारी करने के बजाय चेयरमैन उप्र विद्युत निगम एम देवराज व अन्य अधिकारियों को 30 जुलाई 21के आदेश का पालन करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है और कहा है कि यदि फिर भी पालन न करें तो दुबारा अवमानना याचिका दायर की जाए। कोर्ट ने विभागीय वरिष्ठता सूची पर याची की आपत्ति तय करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूपेंद्र कुमार पाठक व 13अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता स्वेता सिंह व ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि विभाग की वरिष्ठता सूची में याची की वरिष्ठता की अनदेखी की गई है।उसने साक्ष्य सहित आपत्ति भी की । कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी सूची में सुधार नहीं किया गया है।
यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने सिपाही प्रशांत कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। इनका कहना था कि याची के खिलाफ 10 मई 2021 को महामारी कानून के अंतर्गत थाना - दोघाट जिला बागपत में मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लेकर 26 अक्टूबर 2021 को महामारी कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया।
Updated on:
24 Jul 2022 12:42 pm
Published on:
24 Jul 2022 12:42 pm
