scriptAllahabad High Court: Divorce between husband and wife | Allahabad High court: लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता, पति-पत्नी में तलाक | Patrika News

Allahabad High court: लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता, पति-पत्नी में तलाक

locationइलाहाबादPublished: May 26, 2023 08:46:55 am

Submitted by:

Upendra Singh

Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के एक दंपती के तलाक की अनुमति दे दी। उन्होंने आदेश देते समय टिप्पणी भी की। जज सुनीत कुमार और जज राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुवाई की।

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वाराणसी की फैमली कोर्ट ने पत‌ि की अपील को खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने वाराणसी फैमली कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। अपील के अनुसार याची की शादी 1979 में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद पत्नी का व्यवहार और आचरण बदल गया। उसने पत्नी के रूप में रहने से इनकार कर दिया।
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