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बैंक वसूली पर भी कोर्ट ने लगाई रोक
हाईकोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 31 मई तक कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है। जिसका निस्तारण किया जायेगा। यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में रुकावट नहीं बनेगा।
कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को दोबारा स्थापित करते हुए यह सामान्य आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने तमाम धाराओं के अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।