scriptइलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, ट्रक की लापरवाही से हुए दुर्घटना मौत पर बीमा कंपनी को देना होगा बढ़ा हुआ मुआवजा | Allahabad High Court gave instructions | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, ट्रक की लापरवाही से हुए दुर्घटना मौत पर बीमा कंपनी को देना होगा बढ़ा हुआ मुआवजा

locationप्रयागराजPublished: Apr 02, 2022 10:09:49 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

कोर्ट ने मृतक की 29 वर्ष की आयु के साथ उसके व्यवसाय व भविष्य में आय के नुकसान पर विचार करते हुए दावा अधिकरण के अवार्ड को संशोधित कर बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कुल 9लाख 42हजार 450 रूपये छः फीसदी व्याज के साथ मुआवजे के भुगतान का अवार्ड दिया था जिसे हाईकोर्ट ने संशोधित कर 20लाख दो हजार 560 रूपये और 7.50 फीसदी व्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, ट्रक की लापरवाही से हुए दुर्घटना मौत पर बीमा कंपनी को देना होगा बढ़ा हुआ मुआवजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, ट्रक की लापरवाही से हुए दुर्घटना मौत पर बीमा कंपनी को देना होगा बढ़ा हुआ मुआवजा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रात नौ बजे ब्रेक लगा कर ट्रक को बिना डिपर जलाये तेजी से बैक कर पीछे कुछ दूरी पर खड़ी कार को रौंद देने के मामले में कंट्रीब्यूट्री लापरवाही मानने से इंकार कर दिया है। ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से दुर्घटना करने का जिम्मेदार माना है। कोर्ट ने मृतक की 29 वर्ष की आयु के साथ उसके व्यवसाय व भविष्य में आय के नुकसान पर विचार करते हुए दावा अधिकरण के अवार्ड को संशोधित कर बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
अधिकरण ने कुल 9लाख 42हजार 450 रूपये छः फीसदी व्याज के साथ मुआवजे के भुगतान का अवार्ड दिया था जिसे हाईकोर्ट ने संशोधित कर 20लाख दो हजार 560 रूपये और 7.50 फीसदी व्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकरण को संशोधित अवार्ड घोषित करने का निर्देश देते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने श्रीमती प्रिया रानी व अन्य बनाम राम शरण व अन्य की अपील पर दिया है। कोर्ट ने मुआवजा राशि ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी द्वारा करने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जाने क्यों साक्षी महाराज व साथियों को मिली बड़ी राहत, जानिए मामला

अपील पर अधिवक्ता एस डी ओझा व कार व ट्रक का बीमा करने वाली कंपनियों के अधिवक्ता एन के चटर्जी व आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बहस की। मालूम हो कि 24अगस्त 2010को अनुज कुमार 29साल अपनी पत्नी,बच्चों व भाई के साथ सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की तरफ सैंट्रो कार से आ रहे थे।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टली आनंद गिरि की जमानत अर्जी, जानिए अब कब होगी सुनवाई

रात नौ बजे घलोटी चेक पर रोहाना की तरफ जा रही ट्रक ने ब्रेक लगाई।कार ने भी कुछ दूर पीछे ब्रेक लगा कार खड़ी कर दी।
अचानक ट्रक तेजी से पीछे की तरफ बैक हुआ।कार सवार कुछ समझ पाते ट्रक ने रौद दिया।सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया।अनुज कुमार की मौत हो गई। अधिकरण ने ट्रक को 30फीसदी लापरवाह करार दिया और अवार्ड दिया। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई थी।

ट्रेंडिंग वीडियो