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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया निर्देश, कहा- ब्लॉक स्तरीय तबादले का आदेश करें जारी

locationप्रयागराजPublished: May 16, 2022 11:05:31 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

मामले में दलील पेश करते हुए याची का अधिवक्ता दुर्गा तिवारी कहना था कि याची ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को तबादले की अर्जी दी है, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस पर यह याचिका दायर कर तबादला करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया निर्देश, कहा- ब्लॉक स्तरीय तबादले का आदेश करें जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया निर्देश, कहा- ब्लॉक स्तरीय तबादले का आदेश करें जारी

प्रयागराज: जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है। इसके साथ ही 6 दिसंबर 2019 के शासनादेश के तहत याची अनुदेशिका का ब्लाक स्तरीय तबादले का आदेश जारी करें। कोर्ट ने कहा कि पहली जुलाई से याची का तबादला पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीजलपुर ब्लाक रुदौली, बस्ती से अपर प्राइमरी स्कूल सहिजनपुर, कप्तानगंज बस्ती कर दिया जाए। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शारदा राव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
मामले में दलील पेश करते हुए याची का अधिवक्ता दुर्गा तिवारी कहना था कि याची ने शासनादेश के तहत 16 दिसंबर 2019 को बीएसए को तबादले की अर्जी दी है, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस पर यह याचिका दायर कर तबादला करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।
विपक्षी की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 100 से कम छात्र है। ऐसे में तबादला नहीं किया जा सकता। याची अधिवक्ता का कहना था कि खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में छात्र संख्या 102 बताई गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका जवाब जवाबी हलफनामे में नहीं दिया गया है।
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